अनुशासन

छात्रावास अनुशासन:

  1. छात्रावास में प्रवेश के बाद छात्रों की दैनिक उपस्थिति अनिवार्य है|
  2. प्रबंधक की अनुमति के बिना छात्रावास में अनुपस्थित छात्रों को लिखित में स्पष्टीकरण देना होगा| तोषजनक स्पष्टीकरण के अभाव में, छात्रों को रु. 5 / - प्रति दिन सजा शुल्क के रूप में जमा करना होगा| सात दिनों तक लगातार बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले छात्रों को छात्रावास से निलम्बित कर दिया जाएगा|
  3. छात्रों को प्रबंधक से निर्धारित आवेदन पत्र में छात्रावास छोड़ने की अनुमति लेनी होगी।
  4. यदि किसी छात्र को विश्वविद्यालय के कामकाजी दिनों के दौरान छुट्टी की आवश्यकता हो तो वह प्रबंधक के पास आवेदन कर सकता है| यदि कोई आवश्यकता हुई, तो उसे लिखित रूप में प्रबंधक से विशेष अनुमति मिल सकती है|
  5. विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, हॉस्टल के छात्रों से अनुशासित जीवन जीने की उम्मीद की जाती है|
  6. छात्रावास के कार्यवाहक / परिचारक के साथ झगड़ा करना या उन्हें अपमानित करना दुराचार माना जाएगा| ऐसे छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई / निलम्बित किया जाएगा|
  7. मांसाहारी खाद्य पदार्थों, धूम्रपान की वस्तुओं आदि का उपयोग छात्रावास परिसर में कड़ाई से निषिद्ध है|
  8. यदि कोई छात्र किसी भी हथियार और गोला-बारूद के कब्जे में पाया जाता है, तो उसे तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया जाएगा|
  9. छात्र अपने कीमती सामान की सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार है। उन्हें अपना निजी बॉक्स या अलमीरा का ध्यान स्वयं रखना होगा।
  10. अगर किसी भी छात्र के पास साइकिल या स्कूटर है, तो उसे प्रबंधक को लिखित रूप से सूचित करना होगा। सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद छात्र की होगी|
  11. कोई भी छात्र हॉस्टल में हीटर, प्रेस या कोई व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखेगा| और यदि पाया गया, तो उस पर न्यूनतम 100 / - रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उस वस्तु को अभिरक्षा में रखा जाएगा| हालाँकि, रेडियो, ट्रांजिस्टर और टेप-रिकॉर्डर जैसी वस्तुओं को मध्यम आवाज़ से बजाया जा सकता है, ताकि वे अन्य छात्रों को परेशान न करें।
  12. छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे गर्मी की छुट्टियों से पहले अपने कमरे खाली कर दें और प्रबंधक को इसकी सूचना दें| यदि कोई छात्र ऐसा नहीं करता है, तो उसका कमरा कुलसचिव द्वारा विस्तृत अधिकारियों की उपस्थिति में खोला जाएगा और आइटम संबंधित अधिकारी की हिरासत में रखे जाएंगे| अगले सत्र से छात्र को छात्रावास की सुविधा नहीं दी जाएगी| अगले सत्र से छात्र को छात्रावास की सुविधा नहीं दी जाएगी |
  13. विश्विद्यालय से बर्खास्त छात्र किसी भी तरह से होस्ट किए गए कैदियों के साथ कमरे साझा नहीं कर सकते हैं| इसका उल्लंघन करने वाले छात्र को दोषी माना जाएगा| परिणामस्वरूप उसका आबंटन रद्य कर किया जाएगा।
  14. यदि कोई छात्र बिना सूचना के लंबी छुट्टी के बाद 10 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो उसका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
  15. वार्डन की अनुमति के बिना 07 दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले छात्रों को छात्रावास से नालाम्बित कर दिया जाएगा|
  16. प्रबंधक का निर्णय सभी द्वारा स्वीकार किया जाएगा| विशिष्ट मामलों में, छात्र वार्डन के माध्यम से कुलसचिव/ कुलपति को आवेदन दे सकते हैं। कुलपति का निर्णय अंतिम होगा
  17. विश्विद्यालय के कर्मचारी निर्धारित राशि का भुगतान करने के बाद भी छात्रावास मेस में खाना ले सकते हैं।
  18. छात्रावास के छात्र को अपना पहचान-पत्र अपने पास रखना होगा|जब और जैसा पूछा जाए, उसे अधिकारी / गार्ड / चौकीदार को दिखाना होगा| ऐसा नहीं करने पर छात्र के खिलाफ कार्रवाई भी करी जा सकती है|
  19. होस्टेड-रिक्रिएशन रूम में बाहरी छात्रों को प्रवेश की अनुमति नहीं है
  20. रिक्रिएशन रूम के खुलने का समय सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तथा शाम 5:00 बजे से 10:00 बजे तक होगा।
  21. छात्रावास पहचान पत्र के बिना छात्रावास/मेस में प्रवेश निषिद्ध है|